झारखंड मंत्रिमंडल ने 15 अनुसूचित ज़िलों के लिए पेसा नियमावली मंज़ूर की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2025 को राज्य के 15 अनुसूचित ज़िलों में पेसा अधिनियम, 1996 लागू करने की नियमावली मंज़ूर की।
सारांश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2025 को राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) लागू करने की नियमावली मंज़ूर की, जिससे इस केंद्रीय कानून को लागू करने में लंबी देरी समाप्त हुई। पेसा नियमावली झारखंड के 15 अनुसूचित ज़िलों में लागू होगी, जहाँ विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड दस पेसा राज्यों में से एक है; यह निर्णय पेसा दिवस (24 दिसंबर) से एक दिन पहले हुआ।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 23 दिसंबर 2025
- निर्णय
- झारखंड मंत्रिमंडल ने पेसा नियमावली मंज़ूर की
- दायरा
- 15 अनुसूचित ज़िले
- कानून
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- अध्यक्षता
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- संदर्भ
- झारखंड 10 पेसा राज्यों में; पेसा दिवस 24 दिसंबर
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
23 दिसंबर 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर पेसा नियमावली झारखंड के कितने अनुसूचित ज़िलों में लागू होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 15
UNI और IANS: पेसा नियमावली से झारखंड के 15 अनुसूचित ज़िलों में कानून लागू होने का मार्ग खुला है।
झारखंड ने दिसंबर 2025 में जिस पेसा अधिनियम की नियमावली मंज़ूर की, वह किस वर्ष अधिनियमित हुआ था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 1996
PIB 2208189 और UNI: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 का है।