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IFSC गिफ्ट सिटी इकाइयों को तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 11 के तहत लाइसेंस से छूट

पोत परिवहन मंत्रालय ने 10 जुलाई 2026 को बताया कि IFSC गिफ्ट सिटी, गांधीनगर की इकाइयों को EXIM और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ चार्टर करने हेतु तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 11 के तहत DG शिपिंग से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी।

सारांश

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 जुलाई 2026 को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात की इकाइयों को तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 11 की लाइसेंस आवश्यकता से छूट दी गई है। पात्र IFSC इकाइयों को EXIM और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ चार्टर करने हेतु अब नौवहन महानिदेशक से लाइसेंस नहीं लेना होगा। इस सुधार का उद्देश्य गिफ्ट सिटी को समुद्री लीज़िंग और जहाज़ वित्तपोषण का वैश्विक केंद्र बनाना है।

मुख्य तथ्य

लाभार्थी
IFSC, गिफ्ट सिटी की इकाइयाँ
प्रावधान
धारा 11, तटीय नौवहन अधिनियम, 2025
प्रभाव
DG शिपिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

जुलाई 2026 में IFSC गिफ्ट सिटी इकाइयों को तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की किस धारा के तहत लाइसेंस आवश्यकता से छूट दी गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — धारा 11

छूट विदेशी जहाज़ चार्टर करने के लिए तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 11 के तहत लाइसेंस आवश्यकता से है।

Q2 उन्नत

जुलाई 2026 की छूट से पहले IFSC इकाइयों को तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 11 के तहत विदेशी जहाज़ चार्टर करने के लिए किस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना पड़ता था?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — नौवहन महानिदेशक

छूट से पात्र IFSC इकाइयों के लिए नौवहन महानिदेशक से लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त हो गई।

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