हिमाचल प्रदेश ने छोटे दुकानदारों की कल्याण योजना शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाई
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी' के रूप में शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को राज्य बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी' के रूप में सभी शहरी स्थानीय निकायों तक बढ़ाया गया है। शहरी योजना के तहत ₹10 लाख से कम वार्षिक कारोबार वाले संकटग्रस्त छोटे दुकानदारों, जिनके व्यावसायिक ऋण NPA हो गए हैं, को बैंकों के माध्यम से ₹1 लाख तक की एकमुश्त निपटान सहायता मिलेगी, जिसका पूरा ख़र्च राज्य सरकार उठाएगी। आवेदन शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाएँगे, और बैंक नोडल बैंक के माध्यम से शहरी विकास विभाग को मासिक OTS दावे भेजेंगे।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 21 दिसंबर 2025, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
- योजना
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी
- दायरा
- सभी शहरी स्थानीय निकाय; ग्रामीण संस्करण 2023 से
- पात्रता
- ₹10 लाख से कम कारोबार और NPA व्यावसायिक ऋण वाले छोटे दुकानदार
- लाभ
- ₹1 लाख तक एकमुश्त निपटान सहायता, राज्य द्वारा वहन
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
21 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन-सी योजना सभी शहरी स्थानीय निकायों तक बढ़ाई गई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
TOI और PTI: मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी' के रूप में शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।
हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी के तहत NPA व्यावसायिक ऋण वाले पात्र छोटे दुकानदार को अधिकतम कितनी एकमुश्त निपटान सहायता मिलती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹1 लाख
PTI (आउटलुक, न्यूज़ड्रम): ₹10 लाख से कम कारोबार और NPA व्यावसायिक ऋण वाले दुकानदारों को ₹1 लाख तक OTS सहायता मिलती है, जिसका ख़र्च राज्य उठाता है।