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ईपीएफओ ने अधिकांश ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफ़र दावों के लिए नियोक्ता के माध्यम की शर्त हटाई

ईपीएफओ ने 19 जनवरी 2025 को बताया कि नौकरी बदलने पर ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफ़र दावों को अब अधिकांश मामलों में पिछले या मौजूदा नियोक्ता के माध्यम से भेजने की ज़रूरत नहीं है।

सारांश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 19 जनवरी 2025 को बताया कि उसने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सरल कर दी है और अधिकांश मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र दावों को पिछले या मौजूदा नियोक्ता के माध्यम से भेजने की शर्त हटा दी है। ईपीएफओ को उम्मीद है कि 1.30 करोड़ में से 1.20 करोड़ से अधिक, यानी लगभग 94% दावे नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सीधे ईपीएफओ के पास जाएँगे। 1 अप्रैल 2024 से लगभग 1.30 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र दावे मिले, जिनमें लगभग 45 लाख (34.5%) स्वतः सृजित थे। सदस्यों की 17% शिकायतें ट्रांसफ़र से जुड़ी हैं।

मुख्य तथ्य

घोषणा
19 जनवरी 2025
बदलाव
अधिकांश ऑनलाइन ट्रांसफ़र दावों में नियोक्ता का माध्यम हटा
सीधे जाने की उम्मीद
1.30 करोड़ में से 1.20 करोड़ से अधिक (94%)
1 अप्रैल 2024 से दावे
लगभग 1.30 करोड़; 45 लाख स्वतः सृजित (34.5%)
शिकायतें
17% ट्रांसफ़र से जुड़ी

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

जनवरी 2025 में ईपीएफओ द्वारा पीएफ ट्रांसफ़र सरल करने के बाद लगभग कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र दावे नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सीधे ईपीएफओ तक पहुँचने की उम्मीद है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 94%

PIB 2094230: 1.30 करोड़ में से 1.20 करोड़ से अधिक, यानी लगभग 94% दावे सीधे ईपीएफओ को जाने की उम्मीद है।

Q2

जनवरी 2025 में ईपीएफओ के अनुसार सदस्यों की कितने प्रतिशत शिकायतें पीएफ ट्रांसफ़र से जुड़ी हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 17%

PIB 2094230: वर्तमान में कुल शिकायतों में से 17% ट्रांसफ़र से जुड़ी हैं।

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