निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी ने 9 मार्च 2026 को कोलकाता में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में, 9 मार्च 2026 को कोलकाता में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों (AAP, BJP, CPI(M), INC और NPP) और राज्य दलों (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस) से मुलाकात की। दलों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी तैनाती, देसी बम, अवैध हथियारों और धनबल पर कार्रवाई तथा एक या दो चरणों में मतदान की मांग की। CEC ने हिंसा और डराने-धमकाने के प्रति शून्य सहिष्णुता का भरोसा दिया, कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पारदर्शी ढंग से हुआ है, और बताया कि नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 अब भी भरे जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।
मुख्य तथ्य
- तिथि और स्थान
- 9 मार्च 2026, कोलकाता
- आयोग
- CEC ज्ञानेश कुमार; EC सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी
- दलों की मांग
- CAPF की बड़ी तैनाती; एक या दो चरण; देसी बम, हथियार, धनबल पर रोक
- मतदाता सूची
- SIR पूरा; फॉर्म 6/7/8 अब भी खुले
- अनुच्छेद 324
- चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में
- CEC को हटाना
- केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह (अनुच्छेद 324(5) का परंतुक)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
भारत निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कहां की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — कोलकाता
आयोग ने कोलकाता में समीक्षा की और राजनीतिक दलों तथा प्रवर्तन व जिला अधिकारियों से मुलाकात की।
SIR के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए CEC ने कौन-से फॉर्म अब भी भरे जा सकने की बात कही?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — फॉर्म 6, 7 और 8
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नाम जोड़ने, हटाने या बदलाव के लिए फॉर्म 6/7/8 अब भी भरे जा सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: अनुच्छेद 324(1) संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों को शामिल करता है, और अनुच्छेद 324(5) का परंतुक CEC को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जैसी हटाने की सुरक्षा देता है।