चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का कार्यक्रम अधिसूचित किया; आवश्यक हुआ तो मतदान 9 सितंबर को
भारत निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 का कार्यक्रम अधिसूचित किया, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त और मुकाबला होने पर मतदान की तिथि 9 सितंबर है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 7 अगस्त 2025 को राजपत्र अधिसूचना के ज़रिए उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 का कार्यक्रम अधिसूचित किया। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, जाँच 22 अगस्त, नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, और आवश्यक होने पर मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी निर्वाचन अधिकारी हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार हर उम्मीदवार को ₹15,000 जमा करने होंगे और नामांकन के साथ मतदाता सूची की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देनी होगी।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 7 अगस्त 2025, भारत का असाधारण राजपत्र
- नामांकन की अंतिम तिथि
- 21 अगस्त 2025
- जाँच
- 22 अगस्त 2025
- नाम वापसी
- 25 अगस्त 2025
- मतदान (आवश्यक होने पर)
- 9 सितंबर 2025, सुबह 10 से शाम 5 बजे
- निर्वाचन अधिकारी
- पी.सी. मोदी, महासचिव, राज्यसभा
- ज़मानत राशि
- ₹15,000
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए आवश्यक होने पर मतदान की तिथि क्या निर्धारित की गई?
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सही उत्तर: C — 9 सितंबर 2025
ECI ने 9 सितंबर 2025 को वह तिथि तय की जिस दिन आवश्यक होने पर मतदान होगा।
उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया?
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सही उत्तर: B — महासचिव, राज्यसभा
श्री पी.सी. मोदी (महासचिव, राज्यसभा) को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया।
उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए हर उम्मीदवार को कितनी ज़मानत राशि जमा करनी होगी?
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सही उत्तर: A — ₹15,000
हर उम्मीदवार को ₹15,000 (पंद्रह हज़ार रुपये) जमा करने होंगे।
उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 थी। 2. नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देनी थी जहाँ वह पंजीकृत है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 तय की गई, और हर नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देनी थी जहाँ वह पंजीकृत है।