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ECI: बिहार चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का MCMC से पूर्व-प्रमाणन ज़रूरी; उम्मीदवार सोशल मीडिया खाते बताएंगे

चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर 2025 को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व-प्रमाणन कराना होगा।

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने 14 अक्टूबर 2025 को बताया कि 9 अक्टूबर 2025 के आदेशों के अनुसार बिहार विधानसभा आम चुनाव और 6 राज्यों व जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनावों (6 अक्टूबर 2025 को घोषित) में हर पंजीकृत राजनीतिक दल और हर उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व-प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। MCMC जिला और राज्य स्तर पर गठित हैं और पेड न्यूज़ पर भी नज़र रखेंगी। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दलों को चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्रचार खर्च ECI को बताना होगा।

मुख्य तथ्य

आदेश तिथि
9 अक्टूबर 2025
चुनाव
बिहार विधानसभा + 6 राज्यों व J&K की 8 सीटों के उपचुनाव
नियम
इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का MCMC से पूर्व-प्रमाणन
MCMC स्तर
जिला और राज्य
उम्मीदवार
नामांकन पर प्रामाणिक सोशल मीडिया खाते बताना
खर्च
RPA 1951 की धारा 77(1) — 75 दिनों में इंटरनेट खर्च विवरण

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन किस समिति द्वारा होना है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC)

PIB (ECI): हर दल और उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) को आवेदन करना होगा।

Q2 उन्नत

अक्टूबर 2025 के ECI निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रचार खर्च देना होगा। 2. उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। PIB (ECI): RPA 1951 की धारा 77(1) और SC निर्देशों के तहत दल चुनाव समाप्ति के 75 दिनों में इंटरनेट/सोशल मीडिया प्रचार खर्च विवरण देंगे; उम्मीदवार नामांकन पर प्रामाणिक सोशल मीडिया खाते बताएंगे।

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