चुनाव आयोग ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए
भारत निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च 2026 को बताया कि उसने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और छह राज्यों के उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक — 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय — तैनात किए हैं।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 17 मार्च 2026 को घोषणा की कि उसने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और छह राज्यों के उपचुनावों के लिए 832 विधानसभा क्षेत्रों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। इनमें 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक हैं; अकेले पश्चिम बंगाल में 294 सामान्य पर्यवेक्षक हैं, यानी उसके 294 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक। पर्यवेक्षकों को 18 मार्च 2026 तक अपने क्षेत्रों में पहुंचने और शिकायतें सुनने के लिए अपना संपर्क विवरण व दैनिक मुलाकात का समय सार्वजनिक करने को कहा गया। आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 17 मार्च 2026
- कुल पर्यवेक्षक
- 1,111
- विभाजन
- 557 सामान्य, 188 पुलिस, 366 व्यय
- निर्वाचन क्षेत्र
- 832 (8 उपचुनाव सीटों सहित)
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
- कानूनी आधार
- अनुच्छेद 324; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B
- पहुंचने की तिथि
- 18 मार्च 2026
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 2026 विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए कितने केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1,111
ECI ने 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किए: 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक।
चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किस प्रावधान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — धारा 20B
केंद्रीय पर्यवेक्षक अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत नियुक्त होते हैं।