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चुनाव आयोग: फॉर्म 17A की जांच के बाद बिहार चरण-I में पुनर्मतदान की जरूरत नहीं

भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर 2025 को बताया कि फॉर्म 17A (मतदाता रजिस्टर) और मतदान दिवस के अन्य दस्तावेजों की मतदान-पश्चात जांच के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के चरण-I में मतदान वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई।

सारांश

बिहार चरण-I की जांच 121 रिटर्निंग अधिकारियों और 121 सामान्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुई, जिसमें लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भाग लिया; यह मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म गड़बड़ी भी पकड़ने के लिए आयोग के समेकित निर्देशों के तहत हुई। किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति नहीं मिली; पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई और फॉर्म 17A को रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से फिर सील किया गया।

मुख्य तथ्य

चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव 2025, चरण-I
निर्वाचन क्षेत्र
121
जांचा गया दस्तावेज
फॉर्म 17A (मतदाता रजिस्टर)
प्रतिभागी
121 RO, 121 सामान्य पर्यवेक्षक, ~455 उम्मीदवार/एजेंट
परिणाम
पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

नवंबर 2025 में बिहार चरण-I की चुनाव आयोग की मतदान-पश्चात जांच में फॉर्म 17A क्या है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — मतदाता रजिस्टर

चुनाव आयोग ने फॉर्म 17A को मतदाता रजिस्टर बताया, जिसकी जांच मतदान दिवस के अन्य दस्तावेजों के साथ हुई।

Q2

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चरण-I में कितने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, जहां पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं हुई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 121

चरण-I में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों में जांच हुई और पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं हुई।

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