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ECI ने बिहार चुनाव के लिए 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई

भारत निर्वाचन आयोग ने 26 अक्टूबर 2025 को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर 2025 शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल प्रतिबंधित हैं, और मीडिया को 48 घंटे की मौन अवधि की याद दिलाई।

सारांश

26 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत अधिसूचित किया कि बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 6 नवंबर 2025 सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर 2025 शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल कराना और उनके परिणाम प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को मतदान है। आयोग ने TV, रेडियो और केबल चैनलों को यह भी याद दिलाया कि धारा 126(1)(b) मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटों (मौन अवधि) में मतदान क्षेत्र में चुनावी सामग्री दिखाने पर रोक लगाती है। धारा 126 का उल्लंघन दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।

मुख्य तथ्य

अधिसूचना
26 अक्टूबर 2025, ECI
मतदान
बिहार: दो चरण, 6 व 11 नवंबर 2025
एग्जिट पोल प्रतिबंध
6 नवंबर सुबह 7:00 से 11 नवंबर शाम 6:30 तक (धारा 126A, RP अधिनियम 1951)
मौन अवधि
मतदान समाप्ति से पहले 48 घंटे (धारा 126(1)(b))
दंड
2 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

बिहार चुनाव के लिए 6 से 11 नवंबर 2025 तक एग्जिट पोल पर ECI ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा के तहत रोक लगाई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — धारा 126A

PIB: आयोग ने RP अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत एग्जिट पोल प्रतिबंध अधिसूचित किया।

Q2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत 'मौन अवधि' कितनी होती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 48 घंटे

PIB: धारा 126(1)(b) मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों में चुनावी सामग्री दिखाने पर रोक लगाती है।

Q3 उन्नत

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (मौन अवधि) का उल्लंघन कितने तक के कारावास से दंडनीय है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — दो वर्ष

PIB: RP अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।

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