ECI ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए
भारत निर्वाचन आयोग ने 2 मई 2026 को अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2 मई 2026 को घोषणा की कि उसने पश्चिम बंगाल विधानसभा आम चुनाव 2026 की मतगणना के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता करेंगे जहाँ एक से अधिक मतगणना हॉल हैं, जबकि पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा की निगरानी करेंगे, परंतु मतगणना के दिन किसी भी परिस्थिति में मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे। ये नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के अंतर्गत की गईं, और पर्यवेक्षक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएँगे।
मुख्य तथ्य
- अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक
- 165 (एक से अधिक मतगणना हॉल वाले क्षेत्र)
- पुलिस पर्यवेक्षक
- 77; मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं
- क़ानूनी आधार
- अनुच्छेद 324; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B
- चुनाव
- पश्चिम बंगाल विधानसभा, 2026
- स्थिति
- पर्यवेक्षक ECI में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएँगे
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना केंद्रों के आसपास निर्वाचन आयोग ने कितने पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 77
ECI ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों के साथ 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए।
मई 2026 में पश्चिम बंगाल में ECI द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के अंतर्गत हुई। 2. पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना के दिन मतगणना की निगरानी हेतु मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल कथन 1 सही है। नियुक्तियाँ अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के अंतर्गत हुईं; पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे।