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DRI ने चेन्नई बंदरगाह पर चीनी पटाखा तस्करी गिरोह पकड़ा, ₹35 करोड़ का माल ज़ब्त

वित्त मंत्रालय ने 27 जून 2026 को बताया कि राजस्व आसूचना निदेशालय ने चेन्नई बंदरगाह से चीनी मूल के पटाखों की तस्करी के दो प्रयास विफल कर ₹35 करोड़ का माल ज़ब्त किया।

सारांश

वित्त मंत्रालय ने 27 जून 2026 को बताया कि राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने चेन्नई बंदरगाह से चीनी मूल की आतिशबाज़ी और पटाखों की तस्करी के दो प्रयास विफल कर ₹35 करोड़ का माल ज़ब्त किया। एक मामले में 'ट्रॉली बैग' और 'स्प्रेयर' बताकर लाए गए दो 40-फ़ुट कंटेनरों में लगभग 46,000 पटाखे मिले; दूसरे में चेन्नई सीमा शुल्क ने पाया कि 18.7 मीट्रिक टन पटाखे बिना अनुमति कंटेनर फ़्रेट स्टेशन से निकाले गए और CFS कर्मचारी सहित दो लोग गिरफ़्तार हुए। ITC (HS) वर्गीकरण के तहत पटाखों का आयात 'प्रतिबंधित' है और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत DGFT और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) दोनों के लाइसेंस चाहिए।

मुख्य तथ्य

ज़ब्ती
₹35 करोड़ के चीनी पटाखे
बंदरगाह
चेन्नई
नियम
आयात 'प्रतिबंधित'; DGFT और PESO लाइसेंस

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

भारत में पटाखों का आयात 'प्रतिबंधित' है और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत DGFT और किस अन्य निकाय के लाइसेंस की ज़रूरत होती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)

पटाखों के आयात के लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत DGFT और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) दोनों के वैध लाइसेंस चाहिए।

Q2

27 जून 2026 को बताए गए मामले में DRI ने किस बंदरगाह से ₹35 करोड़ के चीनी मूल के पटाखों की तस्करी के प्रयास विफल किए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — चेन्नई बंदरगाह

DRI ने चेन्नई बंदरगाह से चीनी मूल की आतिशबाज़ी और पटाखों की तस्करी के दो प्रयास विफल किए।

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