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DPIIT ने स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना का विस्तार अधिसूचित किया; प्रति उधारकर्ता कवर ₹20 करोड़

DPIIT ने 9 मई 2025 को स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) का विस्तार अधिसूचित किया; प्रति उधारकर्ता गारंटी सीमा ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ और 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1% किया गया।

सारांश

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) का विस्तार अधिसूचित किया, जिसकी घोषणा 9 मई 2025 को हुई। प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा ₹10 करोड़ से बढ़कर ₹20 करोड़ हो गई। ₹10 करोड़ तक के ऋण पर चूक राशि का 85% और ₹10 करोड़ से अधिक पर 75% कवर मिलेगा। 'मेक इन इंडिया' के तहत चिह्नित 27 चैंपियन सेक्टरों के स्टार्टअप्स के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 2% से घटाकर 1% प्रति वर्ष किया गया।

मुख्य तथ्य

सीमा
₹10 करोड़ → ₹20 करोड़
कवर
85% / 75%
शुल्क
27 चैंपियन सेक्टर: 1%

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

मई 2025 में अधिसूचित विस्तार के बाद स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना में प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा कितनी है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ₹20 करोड़

सीमा ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई।

Q2 उन्नत

विस्तारित CGSS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ₹10 करोड़ तक के ऋण पर चूक राशि का 85% गारंटी कवर है। 2. चैंपियन सेक्टरों के स्टार्टअप्स के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क बढ़ाकर 2% प्रति वर्ष किया गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

केवल 1 सही है। चैंपियन सेक्टरों का वार्षिक गारंटी शुल्क 2% से घटाकर 1% किया गया।

Q3 उन्नत

विस्तारित CGSS में घटा हुआ वार्षिक गारंटी शुल्क कितने चैंपियन सेक्टरों के स्टार्टअप्स पर लागू है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 27

'मेक इन इंडिया' के तहत चिह्नित 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए शुल्क 1% किया गया।

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