DPIIT ने धारा 80-IAC के तहत 187 स्टार्टअप को कर छूट की मंज़ूरी दी
DPIIT ने 15 मई 2025 को बताया कि धारा 80-IAC के तहत 187 स्टार्टअप को आयकर छूट मिली — अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की 79वीं बैठक में 75 और 80वीं बैठक (30 अप्रैल 2025) में 112 — जिससे कुल संख्या 3,700 से अधिक हो गई।
सारांश
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 15 मई 2025 को बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 80-IAC के तहत 187 स्टार्टअप को आयकर छूट की मंज़ूरी दी गई: अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMB) की 79वीं बैठक में 75 और 30 अप्रैल 2025 को हुई 80वीं बैठक में 112। योजना की शुरुआत से अब तक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट मिल चुकी है। पात्र स्टार्टअप को निगमन के दस वर्षों के भीतर किन्हीं तीन लगातार वर्षों के लाभ पर 100% कटौती मिलती है। केंद्रीय बजट 2025–26 के तहत 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप अब पात्र हैं और पूर्ण आवेदनों की समीक्षा 120 दिनों में होती है।
मुख्य तथ्य
- स्वीकृत
- 187 स्टार्टअप
- लाभ
- 10 वर्षों में लगातार 3 वर्ष 100% कटौती
- पात्रता
- 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित
- समीक्षा
- 120 दिन
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
15 मई 2025 को घोषित, DPIIT ने धारा 80-IAC के तहत कितने स्टार्टअप को आयकर छूट की मंज़ूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 187
187 स्टार्टअप स्वीकृत हुए: 79वीं IMB बैठक में 75 और 80वीं में 112। 3,700 से अधिक कुल संख्या है।
आयकर अधिनियम की धारा 80-IAC के तहत पात्र स्टार्टअप क्या दावा कर सकते हैं?
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सही उत्तर: D — निगमन के 10 वर्षों के भीतर किन्हीं 3 लगातार वर्षों के लाभ पर 100% कटौती
पात्र स्टार्टअप को निगमन से दस वर्षों के भीतर किन्हीं तीन लगातार वर्षों के लाभ पर 100% आयकर कटौती मिलती है।
धारा 80-IAC स्टार्टअप कर लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप अब आवेदन के पात्र हैं। 2. DPIIT के संशोधित ढाँचे में पूर्ण आवेदनों की समीक्षा 90 दिनों में होती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल कथन 1 सही है। पूर्ण आवेदनों की समीक्षा 120 दिनों में होती है।