DGGI बेलगावी ने ₹145 करोड़ के फ़र्ज़ी GST चालान रैकेट का पर्दाफ़ाश किया; CGST अधिनियम की धारा 69 के तहत एक गिरफ़्तार
माल और सेवा कर खुफ़िया महानिदेशालय की बेलगावी आंचलिक इकाई ने 30 अगस्त 2025 को बताया कि उसने लगभग ₹43 करोड़ की कर चोरी वाले लगभग ₹145 करोड़ के फ़र्ज़ी GST चालानों का पर्दाफ़ाश कर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया।
सारांश
माल और सेवा कर खुफ़िया महानिदेशालय (DGGI) की बेलगावी आंचलिक इकाई ने 30 अगस्त 2025 को बताया कि उसने मामला दर्ज कर लगभग ₹145 करोड़ के फ़र्ज़ी चालानों और लगभग ₹43 करोड़ की कथित कर चोरी वाली GST धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश किया है। जाँच में पाया गया कि बिना वास्तविक कारोबार वाली शेल संस्थाओं का उपयोग फ़र्ज़ी चालान और ई-वे बिल बनाने में हो रहा था। आरोपी को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत बेंगलुरु में गिरफ़्तार कर ट्रांज़िट रिमांड पर बेलगावी लाया गया और सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मुख्य तथ्य
- एजेंसी
- DGGI, बेलगावी आंचलिक इकाई (कर्नाटक)
- फ़र्ज़ी चालान
- ~₹145 करोड़
- कर चोरी
- ~₹43 करोड़
- तरीका
- शेल संस्थाओं से फ़र्ज़ी चालान और ई-वे बिल
- गिरफ़्तारी
- CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत, बेंगलुरु में
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
DGGI बेलगावी द्वारा पकड़े गए फ़र्ज़ी GST चालान मामले (अगस्त 2025) में आरोपी को किस प्रावधान के तहत गिरफ़्तार किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69
PIB विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत बेंगलुरु में गिरफ़्तार किया गया।