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DEA ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 में संशोधन किया

आर्थिक कार्य विभाग ने 19 मई 2025 को बताया कि उसने ब्रोकरों को नियामकीय स्पष्टता और व्यापार सुगमता देने के लिए राजपत्र अधिसूचना G.S.R. 318(E) के ज़रिये प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 में संशोधन किया है।

सारांश

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने 19 मई 2025 को बताया कि उसने राजपत्र अधिसूचना G.S.R. 318(E) के ज़रिये प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम (SCRR), 1957 के नियम 8 में संशोधन किया है। कुछ प्रावधानों पर हितधारकों की चिंताओं के बाद DEA ने सितंबर 2024 में परामर्श पत्र जारी किया था। वित्तीय क्षेत्र के विस्तार और ब्रोकरों के बदलते कारोबार को देखते हुए संशोधन में नियमों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई है, ताकि हितधारकों पर अनावश्यक रोक के बिना नियमों का उद्देश्य पूरा हो और ब्रोकरों को नियामकीय स्पष्टता मिले।

मुख्य तथ्य

द्वारा
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
नियम
नियम 8, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957
अधिसूचना
G.S.R. 318(E)
परामर्श
सितंबर 2024 में परामर्श पत्र

अभ्यास MCQ 1 प्रश्न

Q1 उन्नत

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में मई 2025 के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आर्थिक कार्य विभाग ने यह संशोधन नियम 8 में किया। 2. यह DEA द्वारा सितंबर 2024 में जारी परामर्श पत्र के बाद किया गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। DEA ने सितंबर 2024 के परामर्श पत्र के बाद G.S.R. 318(E) के ज़रिये SCRR, 1957 के नियम 8 में संशोधन किया।

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