कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025: खदान खोलने की मंज़ूरी अब कोयला कंपनी का बोर्ड देगा
केंद्र ने 23 दिसंबर 2025 को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिससे कोयला खदान या सीम खोलने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन से पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त हो गई।
सारांश
कोयला मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2025 को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिनसे कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 में संशोधन कर कोयला या लिग्नाइट खदान, सीम या सीम के किसी भाग को खोलने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) से पूर्व अनुमति की आवश्यकता हटा दी गई। कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियमों के तहत सभी आवश्यक केंद्रीय, राज्य और वैधानिक मंज़ूरियाँ मिलने के बाद कोयला कंपनी का बोर्ड ऐसी मंज़ूरी देगा और CCO को सूचित करेगा; कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए मंज़ूरी CCO से ही होगी। मंत्रालय के अनुसार इससे खदान चालू करने में दो महीने तक की बचत हो सकती है।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 23 दिसंबर 2025
- संशोधन
- नियम 9, कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
- हटाया गया
- कोयला नियंत्रक संगठन से खदान खोलने की पूर्व अनुमति
- नया मंज़ूरीकर्ता
- कोयला कंपनी का बोर्ड (वैधानिक मंज़ूरियों के बाद)
- गैर-कंपनी संस्थाएँ
- अब भी CCO के माध्यम से
- लाभ
- खदान चालू करने में 2 महीने तक की बचत
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 के तहत अब कोयला कंपनी द्वारा कोयला खदान या सीम खोलने की मंज़ूरी कौन देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — संबंधित कोयला कंपनी का बोर्ड
PIB 2208844: खदान/सीम खोलने की मंज़ूरी का अधिकार संबंधित कोयला कंपनी के बोर्ड को दिया गया है; CCO की पूर्व अनुमति समाप्त कर दी गई है।
कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 में संशोधन करते हैं। 2. कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को खदान खोलने के लिए अब किसी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। 3. कंपनी को खदान खोलने की जानकारी कोयला नियंत्रक संगठन को देनी होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — केवल 1 और 3
PIB 2208844: 2004 नियमों का नियम 9 संशोधित हुआ और कंपनियों को CCO को सूचित करना होगा। कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए मंज़ूरी CCO से ही जारी रहेगी, अतः कथन 2 गलत है।