कोयला मंत्रालय ने CIMS पोर्टल पर प्रति खेप ₹500 का एकसमान पंजीकरण शुल्क तय किया
कोयला मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को बताया कि कोयला आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क 15 अप्रैल 2025 से प्रति खेप ₹500 की एकसमान दर कर दिया गया है।
सारांश
कोयला मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को बताया कि कोयला आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर 15 अप्रैल 2025 से प्रति खेप ₹500 की एकसमान दर कर दिया गया है। इसने पहले की ₹500 से ₹1,00,000 प्रति खेप तक की शुल्क संरचना की जगह ली है और CIMS को एकसमान शुल्क वाली अन्य आयात निगरानी प्रणालियों—इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS), अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (NFIMS) और कागज़ आयात निगरानी प्रणाली (PIMS)—के अनुरूप बनाया है। कोयला आयातकों को भारतीय बंदरगाह पर खेप पहुँचने से पहले या उसी दिन CIMS पर विवरण दर्ज करना होता है और सीमा शुल्क मंज़ूरी के समय बिल ऑफ़ एंट्री में स्वचालित पंजीकरण संख्या देनी होती है।
मुख्य तथ्य
- पोर्टल
- कोयला आयात निगरानी प्रणाली (CIMS)
- नया शुल्क
- प्रति खेप ₹500
- प्रभावी
- 15 अप्रैल 2025
- पहले
- ₹500 से ₹1,00,000 प्रति खेप
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
15 अप्रैल 2025 से कोयला आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर प्रति खेप संशोधित पंजीकरण शुल्क क्या है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹500
प्रति खेप एकसमान ₹500, जिसने पहले की ₹500 से ₹1,00,000 की सीमा की जगह ली।
अप्रैल 2025 के CIMS शुल्क संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पहले शुल्क ₹500 से ₹1,00,000 प्रति खेप तक था। 2. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS) भी एकसमान शुल्क मॉडल पर चलती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव CIMS को SIMS, NFIMS और PIMS के अनुरूप बनाता है, जो एकसमान शुल्क लेती हैं।