केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं भंडारण सीमा घटाई
11 दिसंबर 2024 को भारत में केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं भंडारण सीमा संशोधित की और व्यापारियों व थोक विक्रेताओं की सीमा 2,000 MT से घटाकर 1,000 MT कर दी।
सारांश
11 दिसंबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं भंडारण सीमा संशोधित की। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं की सीमा 2,000 MT से घटाकर 1,000 MT, और खुदरा विक्रेताओं की सीमा प्रति खुदरा आउटलेट 10 MT से घटाकर 5 MT की गई। विज्ञप्ति के अनुसार रबी 2024 में 1,132 LMT गेहूं का उत्पादन हुआ।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 11 दिसंबर 2024
- वैधता
- 31 मार्च 2025 तक
- व्यापारी / थोक विक्रेता
- 2,000 MT से 1,000 MT
- खुदरा विक्रेता
- प्रति आउटलेट 10 MT से 5 MT
- रबी 2024 गेहूं उत्पादन
- 1,132 LMT
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
11 दिसंबर 2024 को केंद्र ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण सीमा घटाकर कितनी की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1,000 MT
PIB (11 दिसंबर 2024): व्यापारी/थोक विक्रेता की भंडारण सीमा 2000 MT से घटाकर 1000 MT की गई, जो 31 मार्च 2025 तक लागू है।