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केंद्र ने KMS 2025-26 से पुराने जूट बोरों का उपयोग शुल्क लगभग 40% बढ़ाकर ₹10.22 प्रति बोरा किया

केंद्र ने 29 अगस्त 2025 को घोषणा की कि खाद्यान्न खरीद में पुराने जूट बोरों का उपयोग शुल्क खरीफ़ विपणन सत्र 2025-26 से ₹7.32 से बढ़ाकर ₹10.22 प्रति बोरा किया जाएगा।

सारांश

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 29 अगस्त 2025 को घोषणा की कि केंद्र ने पुराने जूट बोरों का उपयोग शुल्क लगभग 40% बढ़ा दिया है, जिससे खाद्यान्न खरीदने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय राहत मिलेगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम की समिति की सिफ़ारिश पर शुल्क ₹7.32 से बढ़ाकर ₹10.22 प्रति पुराना बोरा, या राज्य द्वारा वहन वास्तविक लागत, जो भी कम हो, किया गया है। संशोधित दर खरीफ़ विपणन सत्र (KMS) 2025-26 से लागू होगी।

मुख्य तथ्य

घोषणा
29 अगस्त 2025, प्रल्हाद जोशी
पुरानी दर
₹7.32 प्रति पुराना बोरा
नई दर
₹10.22 प्रति पुराना बोरा (या वास्तविक लागत, जो कम हो)
वृद्धि
39.6%
लागू
KMS 2025-26 से
समिति
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय खाद्य निगम

अभ्यास MCQ 1 प्रश्न

Q1 उन्नत

KMS 2025-26 से केंद्रीय खाद्यान्न खरीद में पुराने जूट बोरे का उपयोग शुल्क कितना किया गया है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — ₹10.22

शुल्क ₹7.32 से बढ़ाकर ₹10.22 प्रति पुराना बोरा (या वास्तविक लागत, जो कम हो) किया गया, लगभग 39.6% वृद्धि।

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