मोटर वाहन नियमों में संशोधन: बकाया टोल पर NOC, फ़िटनेस या परमिट नहीं
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो बकाया राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क को वाहन हस्तांतरण, फ़िटनेस प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय परमिट से जोड़ते हैं।
सारांश
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में यह संशोधन टोल अनुपालन सुधारने, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) की दक्षता बढ़ाने और शुल्क चोरी रोकने के लिए है। इसमें 'अदत्त उपयोगकर्ता शुल्क' को परिभाषित किया गया है — राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का वह शुल्क जहाँ ETC प्रणाली ने वाहन का गुज़रना दर्ज किया पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार शुल्क प्राप्त नहीं हुआ। बकाया चुकाए बिना स्वामित्व हस्तांतरण या अंतर-राज्यीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा; बकाया रहते फ़िटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण या जारी होना संभव नहीं होगा; और राष्ट्रीय परमिट चाहने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर कोई बकाया शुल्क नहीं होना चाहिए। फ़ॉर्म 28 में भी बदलाव किया गया है।
मुख्य तथ्य
- नियम
- केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026
- संशोधित
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
- नई परिभाषा
- 'अदत्त उपयोगकर्ता शुल्क' — ETC ने गुज़रना दर्ज किया, शुल्क नहीं मिला
- बकाया चुकाने तक रोक
- हस्तांतरण NOC, फ़िटनेस प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परमिट
- बदला गया फ़ॉर्म
- फ़ॉर्म 28
- शुल्क का मूल कानून
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 किन नियमों में संशोधन करते हैं?
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सही उत्तर: A — केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
PIB (सड़क परिवहन मंत्रालय): द्वितीय संशोधन नियम, 2026 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करते हैं।
जनवरी 2026 के मोटर वाहन नियम संशोधन के तहत बकाया राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क वाले वाहन के लिए निम्न में से किसे रोकने की बात नहीं कही गई है?
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सही उत्तर: D — मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
PIB (सड़क परिवहन मंत्रालय): नियम बकाया रहते हस्तांतरण NOC, फ़िटनेस प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय परमिट रोकते हैं; ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
संशोधित नियमों के तहत 'अदत्त उपयोगकर्ता शुल्क' राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के उस शुल्क को कहते हैं जहाँ:
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सही उत्तर: B — ETC प्रणाली ने वाहन का गुज़रना दर्ज किया पर शुल्क प्राप्त नहीं हुआ
PIB (सड़क परिवहन मंत्रालय): 'अदत्त उपयोगकर्ता शुल्क' उस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का शुल्क है जहाँ ETC प्रणाली ने वाहन का गुज़रना दर्ज किया पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार शुल्क प्राप्त नहीं हुआ।