डिफ़ॉल्ट सेवा शुल्क वसूलने पर सीसीपीए ने 41 रेस्तरां के विरुद्ध कार्रवाई की
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 19 जुलाई 2026 को बताया कि बिलों में डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जोड़ने पर 41 रेस्तरां के विरुद्ध स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की गई है।
सारांश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर बिलों सहित मिली शिकायतों के आधार पर देश भर के 41 रेस्तरां के विरुद्ध उपभोक्ताओं के बिलों में डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जोड़ने पर स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की। CCPA ने पाया कि स्वचालित शुल्क वसूली होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क पर उसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2025 के निर्णय में CCPA के सेवा शुल्क दिशानिर्देशों को वैध ठहराया था और कहा था कि अनिवार्य सेवा शुल्क वसूली कानून के विरुद्ध है।
मुख्य तथ्य
- प्राधिकरण
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- कार्रवाई
- 41 रेस्तरां के विरुद्ध स्वतः संज्ञान
- उल्लंघन
- धारा 2(47), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- न्यायालय
- दिल्ली उच्च न्यायालय, 28 मार्च 2025
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जुलाई 2026 में डिफ़ॉल्ट सेवा शुल्क वसूलने पर CCPA ने कितने रेस्तरां के विरुद्ध स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 41
CCPA ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की शिकायतों के आधार पर 41 रेस्तरां के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।
CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की किस धारा के तहत डिफ़ॉल्ट सेवा शुल्क को अनुचित व्यापार प्रथा माना?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — धारा 2(47)
CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथा माना।