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CCPA ने UPSC परिणाम के भ्रामक दावों पर कोचिंग संस्थान पर ₹7 लाख का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत UPSC CSE 2023 परिणामों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए वाजीराम एंड रवि IAS स्टडी सेंटर LLP पर ₹7 लाख का जुर्माना लगाया।

सारांश

मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले CCPA ने वाजीराम एंड रवि IAS स्टडी सेंटर LLP पर ₹7,00,000 का जुर्माना लगाते हुए अंतिम आदेश पारित किया। संस्थान ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो का उपयोग किया, लेकिन यह छिपाया कि उन्होंने वास्तव में कौन-सा कोर्स लिया था। CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करने वाला भ्रामक विज्ञापन माना और कहा कि छात्रों को कोचिंग चुनने से पहले सही जानकारी पाने का अधिकार है।

मुख्य तथ्य

प्राधिकरण
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (मुख्य आयुक्त निधि खरे)
जुर्माना
₹7 लाख
किस पर
वाजीराम एंड रवि IAS स्टडी सेंटर LLP
मामला
विज्ञापन में UPSC CSE 2023 के सफल उम्मीदवारों के कोर्स की जानकारी छिपाना
कानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

अभ्यास MCQ 1 प्रश्न

Q1 उन्नत

मई 2026 में CCPA ने UPSC परिणाम के भ्रामक विज्ञापनों के लिए एक कोचिंग संस्थान पर किस कानून के तहत जुर्माना लगाया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन वाले भ्रामक विज्ञापन के लिए ₹7 लाख का जुर्माना लगाया।

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