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CCPA ने भ्रामक मूल्य प्रस्तुति के लिए FirstCry पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 26 सितंबर 2025 को डिजिटल एज रिटेल प्रा. लि. (FirstCry) पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने 'MRP सभी करों सहित' दिखाकर चेकआउट पर छूट वाली क़ीमत पर GST जोड़ा।

सारांश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने FirstCry ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म चलाने वाली डिजिटल एज रिटेल प्रा. लि. पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ₹2 लाख का जुर्माना लगाया, जिसकी घोषणा 26 सितंबर 2025 को हुई। आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित हुआ। FirstCry उत्पादों को 'MRP सभी करों सहित' दिखाता था, लेकिन चेकआउट पर छूट वाली क़ीमत पर अतिरिक्त GST लगाता था, जिससे अधिक छूट का भ्रामक आभास होता था। जाँच में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आँकड़ों का उपयोग हुआ।

मुख्य तथ्य

प्राधिकरण
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
कंपनी
डिजिटल एज रिटेल प्रा. लि. (FirstCry)
जुर्माना
₹2 लाख
क़ानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21
मामला
'MRP सभी करों सहित' दिखाया, पर चेकआउट पर छूट वाली क़ीमत पर GST जोड़ा

अभ्यास MCQ 1 प्रश्न

Q1 उन्नत

सितंबर 2025 में CCPA ने भ्रामक मूल्य प्रस्तुति के लिए FirstCry पर ₹2 लाख का जुर्माना किस क़ानून के तहत लगाया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित हुआ।

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