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CCI ने कृषि-इनपुट डीलर संघों पर कार्टेलाइज़ेशन के लिए दंड लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 21 अगस्त 2026 को एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन और एग्रो इनपुट वेलफ़ेयर एसोसिएशन पर कार्टेलाइज़ेशन के लिए मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए।

सारांश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 21 अगस्त 2026 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत आदेश पारित कर एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन (AIDA), एग्रो इनपुट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (AIWA) और दो व्यक्तियों पर धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(b) के उल्लंघन में कार्टेलाइज़ेशन के लिए मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए। पक्षों और नामित पदाधिकारियों को ऐसा आचरण बंद करने का निर्देश दिया गया, छोटे मौद्रिक दंड लगाए गए, और संघों को प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया।

मुख्य तथ्य

आदेश
21 अगस्त 2026, धारा 27, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
पक्ष
एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन, एग्रो इनपुट वेलफ़ेयर एसोसिएशन, दो व्यक्ति
उल्लंघन
कार्टेलाइज़ेशन: धारा 3(1) के साथ 3(3)(b)
प्रतिबंध
आचरण बंद करें; मौद्रिक दंड; अनुपालन कार्यक्रम

अभ्यास MCQ 1 प्रश्न

Q1 उन्नत

अगस्त 2026 में CCI ने एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन और एग्रो इनपुट वेलफ़ेयर एसोसिएशन पर किस आचरण के लिए प्रतिबंध लगाए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — कार्टेलाइज़ेशन

CCI ने उन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(b) के तहत कार्टेलाइज़ेशन का दोषी पाया।

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