CCI ने प्रिंटर सप्लाई में कार्टेलबंदी के लिए HP इंडिया पर ₹11.98 करोड़ का जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 13 जुलाई 2026 के आदेश से टोनर, कार्ट्रिज और अन्य प्रिंटर सामग्री में कार्टेलबंदी के लिए HP इंडिया पर ₹11.98 करोड़ और उसके सोलह पुनर्विक्रेताओं पर लगभग ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया।
सारांश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत 13 जुलाई 2026 के आदेश से HP इंडिया पर ₹11.98 करोड़ और उसके सोलह टियर-2 पुनर्विक्रेताओं पर कुल लगभग ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना टोनर, कार्ट्रिज और अन्य प्रिंटर उपभोग्य सामग्री की बिक्री में कार्टेलबंदी के लिए है, जो धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(d) का उल्लंघन है। मामला HP इंडिया द्वारा स्वयं धारा 46 के तहत दायर कम जुर्माना (lesser penalty) आवेदन से शुरू हुआ।
मुख्य तथ्य
- आदेश
- 13 जुलाई 2026
- HP इंडिया पर जुर्माना
- ₹11.98 करोड़
- पुनर्विक्रेता
- 16, कुल ~₹2.30 करोड़
- धाराएँ
- 3(3)(d) सपठित 3(1); जुर्माना धारा 27; कम जुर्माना धारा 46
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
13 जुलाई 2026 के आदेश से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने HP इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹11.98 करोड़
CCI ने HP इंडिया पर ₹11.98 करोड़ और सोलह पुनर्विक्रेताओं पर कुल लगभग ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया।
HP इंडिया और उसके पुनर्विक्रेताओं के विरुद्ध CCI का मामला HP इंडिया द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की किस धारा के तहत दायर कम जुर्माना आवेदन से शुरू हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — धारा 46
HP इंडिया ने धारा 46 के तहत कम जुर्माना (लेनिएंसी) आवेदन दायर किया; जुर्माना धारा 27 के तहत धारा 3(1) सपठित 3(3)(d) के उल्लंघन के लिए लगाया गया।