CCI ने महाराष्ट्र के तीन शराब व्यापार संघों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश दिया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र के तीन शराब व्यापार संघों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण बंद करने का निर्देश दिया।
सारांश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत 11 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ़ प्रोग्रेसिव लिकर वेंडर्स को प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण बंद करने का निर्देश दिया। CCI ने पाया कि मार्जिन, छूट, भुगतान व परिवहन शर्तें तय करने वाले और नए उत्पाद लॉन्च से पहले अनिवार्य NOC माँगने वाले संघों के परिपत्र धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(a) और 3(3)(b) का उल्लंघन हैं। पदाधिकारियों को भी धारा 48 के तहत उत्तरदायी ठहराया गया।
मुख्य तथ्य
- आदेश तिथि
- 11 दिसंबर 2025
- किसके तहत
- धारा 27, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- संघ
- महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन; पुणे डिस्ट्रिक्ट वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन; एसोसिएशन ऑफ़ प्रोग्रेसिव लिकर वेंडर्स
- उल्लंघन
- धारा 3(1) के साथ पठित 3(3)(a) और 3(3)(b)
- पदाधिकारी
- धारा 48 के तहत उत्तरदायी
- मामला
- संख्या 43/2019
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
CCI ने 11 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के तीन शराब व्यापार संघों के विरुद्ध 'बंद करो' आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की किस धारा के तहत जारी किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — धारा 27
PIB 2202509: आदेश धारा 27 के तहत जारी हुआ; मामला धारा 19(1)(a) की सूचना से शुरू हुआ और पदाधिकारियों को धारा 48 के तहत उत्तरदायी ठहराया गया।
निम्नलिखित में से कौन-सा संघ उन संघों में नहीं था जिन्हें CCI ने 11 दिसंबर 2025 को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश दिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — मुंबई लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन
PIB 2202509: आदेश में महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ़ प्रोग्रेसिव लिकर वेंडर्स के नाम थे।