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CBDT ने AY 2025-26 के लिए ITR दाख़िल करने की तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 27 मई 2025 को आकलन वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न दाख़िल करने की नियत तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी।

सारांश

वित्त मंत्रालय ने 27 मई 2025 को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न (ITR) दाख़िल करने की नियत तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। CBDT ने अधिसूचित ITR फ़ॉर्मों में व्यापक संरचनात्मक और सामग्री बदलावों तथा ITR यूटिलिटी की प्रणालीगत तैयारी के लिए आवश्यक समय का हवाला दिया। उसने यह भी कहा कि 31 मई 2025 तक दाख़िल होने वाले TDS विवरणों से क्रेडिट जून की शुरुआत में ही दिखने लगेंगे। औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जानी थी।

मुख्य तथ्य

घोषणा
27 मई 2025, CBDT
आकलन वर्ष
AY 2025-26
मूल नियत तिथि
31 जुलाई 2025
बढ़ाकर
15 सितंबर 2025
कारण
संशोधित ITR फ़ॉर्म; यूटिलिटी की तैयारी; 31 मई तक के TDS विवरणों के क्रेडिट

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

CBDT ने AY 2025-26 के उन ITR की नियत तिथि, जो मूलतः 31 जुलाई 2025 थी, किस तिथि तक बढ़ाई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 15 सितंबर 2025

नियत तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई।

Q2 उन्नत

मई 2025 में घोषित ITR नियत-तिथि विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने किया। 2. बताए गए कारणों में अधिसूचित ITR फ़ॉर्मों में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन शामिल थे। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 2

कथन 1 ग़लत है: विस्तार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने किया। कथन 2 सही है।

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