CBDT ने AY 2026-27 के लिए ऑडिट मामलों में ITR की नियत तारीख 21 नवंबर 2026 तक बढ़ाई
28 सितंबर 2026 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट के अधीन व्यक्तियों के लिए कर निर्धारण वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी।
सारांश
यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे तालिका की क्रम संख्या 2 में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू है। कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'निर्दिष्ट तारीख' भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। औपचारिक आदेश अलग से जारी किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य
- जारीकर्ता
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), 28 सितंबर 2026
- कर निर्धारण वर्ष
- 2026-27
- ITR नियत तारीख (ऑडिट मामले)
- 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026
- ऑडिट रिपोर्ट की 'निर्दिष्ट तारीख'
- 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026
- कानून
- धारा 139(1), आयकर अधिनियम, 1961
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
CBDT ने ऑडिट के अधीन व्यक्तियों के लिए AY 2026-27 की ITR नियत तारीख किस तारीख तक बढ़ाई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 21 नवंबर 2026
नियत तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 की गई।
28 सितंबर 2026 के CBDT निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कर ऑडिट रिपोर्ट की 'निर्दिष्ट तारीख' 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई। 2. यह विस्तार गैर-ऑडिट मामलों सहित सभी व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: यह विस्तार केवल ऑडिट के अधीन व्यक्तियों (धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 की तालिका की क्रम संख्या 2) पर लागू है।