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CBDT ने धारा 92E वाले करदाताओं के लिए ITR की नियत तिथि 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई

30 नवंबर 2024 को CBDT ने धारा 92E के तहत रिपोर्ट देने वाले करदाताओं के लिए AY 2024-25 का आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दी।

सारांश

30 नवंबर 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आय का रिटर्न भरने की नियत तिथि उन करदाताओं के लिए बढ़ा दी, जिन्हें धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ये करदाता धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (aa) के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से 30 नवंबर 2024 की नियत तिथि को 30 नवंबर 2024 के CBDT परिपत्र संख्या 18/2024 द्वारा बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 किया गया।

मुख्य तथ्य

करदाता
धारा 92E के तहत रिपोर्ट देने वाले; धारा 139(1) स्पष्टीकरण 2 खंड (aa)
निर्धारण वर्ष
2024-25
नियत तिथि
30 नवंबर 2024 → 15 दिसंबर 2024
दस्तावेज़
CBDT परिपत्र संख्या 18/2024, 30 नवंबर 2024

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

30 नवंबर 2024 के CBDT परिपत्र संख्या 18/2024 द्वारा धारा 92E रिपोर्ट देने वाले करदाताओं के लिए AY 2024-25 का ITR भरने की नियत तिथि किस तिथि तक बढ़ाई गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 15 दिसंबर 2024

PIB (वित्त): मूल रूप से 30 नवंबर 2024 की नियत तिथि को 30.11.2024 के CBDT परिपत्र संख्या 18/2024 द्वारा 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया।

Q2 उन्नत

30 नवंबर 2024 को CBDT द्वारा घोषित ITR नियत तिथि विस्तार उन करदाताओं पर लागू है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की किस धारा में उल्लिखित रिपोर्ट देनी होती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — धारा 92E

PIB (वित्त): विस्तार उन करदाताओं पर लागू है जिन्हें धारा 92E में उल्लिखित रिपोर्ट देनी होती है।

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