CAQM ने पराली जलाने पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर मुकदमे के लिए जिला प्राधिकारियों को अधिकृत किया; पंजाब-हरियाणा में 26 केंद्रीय दल
12 अक्टूबर 2024 को भारत में CAQM ने CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत पंजाब, हरियाणा और NCR क्षेत्रों के जिला प्राधिकारियों को पराली जलाने पर निष्क्रियता के लिए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने हेतु अधिकृत किया।
सारांश
12 अक्टूबर 2024 को भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत शक्तियों का उपयोग कर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्रों के उपायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को पराली जलाने के प्रवर्तन में निष्क्रियता के लिए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया। इसने पंजाब और हरियाणा में 26 केंद्रीय दल तैनात किए और धान पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 के बीच पंजाब से 267 और हरियाणा से 187 धान अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज हुईं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 12 अक्टूबर 2024
- शक्ति
- धारा 14, CAQM अधिनियम 2021
- अधिकृत
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व UP के NCR क्षेत्रों के DC/DM
- केंद्रीय दल
- 26, पंजाब और हरियाणा में
- नया प्रकोष्ठ
- धान पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ
- जलाने की घटनाएं (15 सितंबर-9 अक्टूबर)
- पंजाब 267, हरियाणा 187
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
12 अक्टूबर 2024 को CAQM ने पराली जलाने पर निष्क्रियता के लिए अधिकारियों पर मुकदमे हेतु जिला प्राधिकारियों को किस प्रावधान के तहत अधिकृत किया?
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सही उत्तर: D — CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14
PIB (12 अक्टूबर 2024): CAQM ने CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया।
धान की पराली जलाने पर रोक के लिए CAQM ने पंजाब और हरियाणा में कितने केंद्रीय दल तैनात किए (अक्टूबर 2024)?
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सही उत्तर: B — 26
PIB (12 अक्टूबर 2024): CAQM ने पंजाब और हरियाणा में 26 केंद्रीय दल तैनात किए।
CAQM के अनुसार 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 के बीच पंजाब से धान अवशेष जलाने की कितनी घटनाएं दर्ज हुईं?
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सही उत्तर: A — 267
PIB (12 अक्टूबर 2024): 15 सितंबर - 9 अक्टूबर 2024 के दौरान पंजाब और हरियाणा से क्रमशः 267 और 187 धान अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज हुईं।