CAQM ने धान की पराली प्रबंधन के लिए SAS नगर (मोहाली), पंजाब में वर्षभर काम करने वाला प्रकोष्ठ बनाया
29 जुलाई 2025 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे वर्ष धान की पराली प्रबंधन की निगरानी के लिए SAS नगर (मोहाली), पंजाब में समर्पित प्रकोष्ठ की घोषणा की।
सारांश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 29 जुलाई 2025 को बताया कि उसने SAS नगर (मोहाली), पंजाब में किसान विकास चैंबर, कलकट भवन में समर्पित CAQM प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह स्थायी प्रकोष्ठ पंजाब और हरियाणा में धान की पराली प्रबंधन पर पूरे वर्ष काम करेगा, जिसमें योजना, किसानों से संपर्क और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पराली की आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। प्रकोष्ठ चिन्हित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग पर ध्यान देते हुए प्रदूषण नियंत्रण तथा दिल्ली से दूर हरियाणा के NCR क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी भी करेगा। CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम 29) के तहत एक वैधानिक निकाय है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 29 जुलाई 2025
- स्थान
- किसान विकास चैंबर, कलकट भवन, SAS नगर (मोहाली)
- कानून
- CAQM अधिनियम, 2021 (अधिनियम 29)
- पदेन राज्य सदस्य
- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
29 जुलाई 2025 की घोषणा के अनुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने धान की पराली प्रबंधन के लिए वर्षभर काम करने वाला समर्पित प्रकोष्ठ कहाँ स्थापित किया है?
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सही उत्तर: D — SAS नगर (मोहाली), पंजाब
PIB (29 जुलाई 2025): CAQM ने किसान विकास चैंबर, कलकट भवन, SAS नगर (मोहाली), पंजाब में समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया।
धान की पराली प्रबंधन के अलावा मोहाली का नया CAQM प्रकोष्ठ चिन्हित ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी किस पर ध्यान देते हुए करेगा?
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सही उत्तर: C — बायोमास को-फायरिंग
PIB: प्रकोष्ठ चिन्हित ताप विद्युत संयंत्रों में विशेषकर बायोमास को-फायरिंग से जुड़े वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी करेगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 3(2)(c) के तहत CAQM के पाँच पदेन राज्य सदस्य कहाँ से होते हैं?
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सही उत्तर: A — दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
CAQM अधिनियम, 2021 (अधिनियम 29), धारा 3(2)(c): दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव या पर्यावरण प्रभारी सचिव पाँच पदेन सदस्य होते हैं।