CAQM ने NCR उद्योगों के लिए संशोधित PM उत्सर्जन मानक 1 अक्टूबर 2026 तक टाला
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 31 जुलाई 2026 को अपने निर्देश संख्या 98 में संशोधन किया, जिससे दिल्ली-NCR के उद्योगों पर 50 mg/Nm³ का सख़्त कणीय पदार्थ मानक अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
सारांश
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 31 जुलाई 2026 को अपने वैधानिक निर्देश संख्या 98 में संशोधन जारी किया, जिससे दिल्ली-NCR के उद्योगों के लिए संशोधित कणीय पदार्थ (PM) उत्सर्जन मानकों की समय-सीमा बढ़ गई। संशोधित मानक अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 20 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित निर्देश संख्या 98 ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की सिफ़ारिशों और IIT कानपुर के अध्ययनों के आधार पर चिह्नित उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ की एक समान PM उत्सर्जन सीमा तय की थी। CAQM ने CPCB की सिफ़ारिशों और अनुपालन स्थिति पर उद्योगों के अभ्यावेदनों पर विचार करके यह बदलाव किया, और कहा कि मानक तकनीकी रूप से प्राप्त करने योग्य बना हुआ है।
मुख्य तथ्य
- संस्था
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
- कार्रवाई
- निर्देश संख्या 98 में संशोधन – 31 जुलाई 2026
- नई प्रभावी तिथि
- 1 अक्टूबर 2026
- मानक
- चिह्नित उद्योगों के लिए PM उत्सर्जन 50 mg/Nm³
- मूल निर्देश
- 20 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित
- तकनीकी आधार
- CPCB की सिफ़ारिशें; IIT कानपुर के अध्ययन
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जुलाई 2026 में संशोधित CAQM निर्देश संख्या 98 के अनुसार, दिल्ली-NCR उद्योगों पर संशोधित PM उत्सर्जन मानक किस तिथि से लागू होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1 अक्टूबर 2026
31 जुलाई 2026 को जारी संशोधन से संशोधित PM उत्सर्जन मानक 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
CAQM का निर्देश संख्या 98 दिल्ली-NCR में चिह्नित श्रेणियों के उद्योगों के लिए कौन-सी एक समान कणीय पदार्थ उत्सर्जन सीमा तय करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 50 mg/Nm³
20 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित निर्देश संख्या 98, CPCB की सिफ़ारिशों और IIT कानपुर के अध्ययनों के आधार पर, 50 mg/Nm³ का एक समान PM उत्सर्जन मानक तय करता है।