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मंत्रिमंडल ने एनएसएपी को ₹53,428 करोड़ के साथ 2030-31 तक बढ़ाया; नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक ₹53,428 करोड़ के साथ जारी रखने और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंज़ूरी दी।

सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को पाँच वर्ष (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जारी रखने को मंज़ूरी दी। एनएसएपी अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाएगा और उप-योजनाओं के नाम बदले गए: आईजीएनओएपीएस अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, आईजीएनडब्ल्यूपीएस अब प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, आईजीएनडीपीएस अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अब प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना। दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% की गई, पात्रता जन्म से होगी, और सहायता ₹375 (0-79 वर्ष) तथा ₹625 (80 वर्ष व अधिक) होगी। सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा।

मुख्य तथ्य

निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडल, 14 अक्टूबर 2026
परिव्यय
₹53,428 करोड़
अवधि
2026-27 से 2030-31 (पाँच वर्ष)
नया नाम
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
उप-योजनाओं के नए नाम
प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
दिव्यांगजन पेंशन
बेंचमार्क दिव्यांगता 40% (पहले 80%); न्यूनतम आयु: जन्म से
दरें (दिव्यांगजन)
₹375 (0-79 वर्ष); ₹625 (80+ वर्ष)
लाभार्थी
सभी 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में 3.20 करोड़
पृष्ठभूमि
एनएसएपी 15 अगस्त 1995 को अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व) के तहत शुरू; 100% केंद्रीय सहायता
विभाग
ग्रामीण विकास विभाग

अभ्यास MCQ 4 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का नया नाम क्या रखा गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

पीआईबी: एनएसएपी का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है।
Q2 उन्नत

अक्टूबर 2026 में मंज़ूर संशोधित दिव्यांगजन पेंशन में बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड क्या है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 40%

पीआईबी: बेंचमार्क दिव्यांगता 80% के स्थान पर 40% होगी (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप)।
Q3 उन्नत

2026-27 से 2030-31 तक एनएसएपी जारी रखने के लिए अक्टूबर 2026 में कुल कितने परिव्यय को मंज़ूरी दी गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — ₹53,428 करोड़

पीआईबी: पाँच वर्षों के लिए कुल ₹53,428 करोड़।
Q4 उन्नत

15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ एनएसएपी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र की ज़िम्मेदारी पूरी करता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — अनुच्छेद 41

पीआईबी: एनएसएपी नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र की ज़िम्मेदारी पूरी करता है।

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