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असम मंत्रिमंडल ने शहरी जल निकाय नियम और उचित मूल्य दुकानों के लिए पाँच वर्षीय लाइसेंस को मंज़ूरी दी

असम मंत्रिमंडल ने 5 फ़रवरी 2025 को शहरी जल निकायों के संरक्षण के नियम मंज़ूर किए, उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि पाँच वर्ष की और निजी स्कूलों में 25% RTE सीटों के लिए पोर्टल को मंज़ूरी दी।

सारांश

असम मंत्रिमंडल ने 5 फ़रवरी 2025 की बैठक में शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक जल निकायों की ज़िला-स्तरीय अनुसूची तैयार करने के लिए असम शहरी जल निकाय (परिरक्षण और संरक्षण) नियमावली, 2025 के मसौदे को मंज़ूरी दी। असम सार्वजनिक वितरण वस्तु (संशोधन) आदेश, 2025 को मंज़ूरी देकर उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई, और RTE अधिनियम के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वेब पोर्टल को मंज़ूरी दी गई। राज्य में आने वाले माल पर कर रिसाव रोकने के लिए असम VAT (संशोधन) नियमावली, 2025 का मसौदा और बोडोलैंड विश्वविद्यालय की नियमित संविधि भी मंज़ूर हुई।

मुख्य तथ्य

तिथि
5 फ़रवरी 2025 (बुधवार)
जल निकाय
असम शहरी जल निकाय (परिरक्षण और संरक्षण) नियमावली, 2025 का मसौदा
उचित मूल्य दुकानें
लाइसेंस नवीनीकरण अवधि 3 से 5 वर्ष
RTE
गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% EWS सीटों के लिए पोर्टल
साथ ही
असम VAT (संशोधन) नियमावली, 2025 का मसौदा; बोडोलैंड विश्वविद्यालय संविधि

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

5 फ़रवरी 2025 को असम मंत्रिमंडल ने उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 5 वर्ष

असम सार्वजनिक वितरण वस्तु (संशोधन) आदेश, 2025 से उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस की नवीनीकरण अवधि 3 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष हो गई।

Q2 उन्नत

फ़रवरी 2025 में असम मंत्रिमंडल ने RTE अधिनियम के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें सुनिश्चित करने हेतु वेब पोर्टल को मंज़ूरी दी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 25%

यह पोर्टल RTE अधिनियम के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए है।

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