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असम मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 और गोलपाड़ा में दो नए आरक्षित वनों को मंजूरी दी

31 जुलाई 2026 को असम मंत्रिमंडल ने असम कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति 2026 और गोलपाड़ा जिले के दो प्रस्तावित आरक्षित वनों को आरक्षित वन घोषित करने की अंतिम अधिसूचना को मंजूरी दी।

सारांश

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मॉडल राज्य CBG नीति के अनुरूप असम कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति 2026 को मंजूरी दी, ताकि जैविक कचरे को स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा सके। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्तालय सिंगल-विंडो पोर्टल के साथ नोडल एजेंसी होगा; प्रोत्साहनों में प्रति TPD (टन प्रति दिन) क्षमता 0.50 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी (प्रति परियोजना अधिकतम 20 करोड़ रुपये) और 5 वर्ष तक 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली शुल्क सहायता शामिल है। मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले के दो प्रस्तावित आरक्षित वनों को आरक्षित वन अधिसूचित करने को भी मंजूरी दी।

मुख्य तथ्य

नीति
असम कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति 2026
नोडल एजेंसी
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्तालय (सिंगल विंडो)
पूंजी सब्सिडी
0.50 करोड़ रुपये प्रति TPD, अधिकतम 20 करोड़ रुपये/परियोजना
शुल्क सहायता
5 वर्ष तक 2 रुपये प्रति यूनिट
वन
गोलपाड़ा जिले के दो प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित
मुख्यमंत्री
हिमंत बिस्वा सरमा

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

जुलाई 2026 में असम मंत्रिमंडल ने दो प्रस्तावित आरक्षित वनों को आरक्षित वन अधिसूचित करने को मंजूरी दी। ये किस जिले में हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — गोलपाड़ा

आरक्षित वन अधिसूचित किए गए दोनों प्रस्तावित वन गोलपाड़ा जिले में हैं।

Q2 उन्नत

असम कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के तहत प्रति परियोजना अधिकतम पूंजी सब्सिडी कितनी है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 20 करोड़ रुपये

पूंजी सब्सिडी 0.50 करोड़ रुपये प्रति TPD स्थापित क्षमता है, प्रति परियोजना अधिकतम 20 करोड़ रुपये।

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