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लोकसभा ने अमरावती को राजधानी बनाने वाला आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया

लोकसभा ने 1 अप्रैल 2026 को अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी नामित करने वाला आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश कर पारित किया; राज्यसभा ने इसे 2 अप्रैल को पारित किया।

सारांश

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश कर पारित किया गया और 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा ने इसे पारित किया। विधेयक अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा देता है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि 29,000 से अधिक किसानों ने राजधानी के लिए 34,000 एकड़ से अधिक भूमि दी थी।

मुख्य तथ्य

विधेयक
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
लोकसभा
1 अप्रैल 2026 को पेश और पारित
राज्यसभा
2 अप्रैल 2026 को पारित
प्रभाव
अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी
भूमि (राज्य मंत्री के अनुसार)
29,000+ किसान; 34,000+ एकड़

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

1 अप्रैल 2026 को लोकसभा से पारित किस विधेयक में अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी नामित किया गया है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026

लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो अमरावती को एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा देता है।

Q2 उन्नत

PRS बिल ट्रैक के अनुसार राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 किस तिथि को पारित किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 2 अप्रैल 2026

PRS के अनुसार लोकसभा में 1 अप्रैल को पेश और पारित हुआ तथा राज्यसभा ने 2 अप्रैल 2026 को पारित किया।

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